डेली कॉलेज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामले में शुक्रवार को अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया। जिला कोर्ट ने नामजद आरोपी संदीप पारेख, रंजीत सिंह नामली और मानवीर बायस की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए तीनों आरोपियों के जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले इस प्रकरण में कॉलेज प्रबंधन की ओर से संदीप पारेख, अनुराग जैन, रंजीत सिंह नामली और मानवीर बायस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
शिकायत के अनुसार आरोपियों पर “वॉइस ऑफ डीसी” नाम से कथित फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित करने का आरोप है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए संस्था की छवि धूमिल करने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।
प्रबंधन का कहना है कि उक्त प्लेटफॉर्म पर प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था और उसके शिक्षकों को आपत्तिजनक व भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे कॉलेज की साख पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।फिलहाल मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर जांच जारी है।