इंदौर में मास्टर प्लान की सड़कों का तेजी से चौड़ीकरण, जिनके मकान टूटे उन्हें मिलेगा टीडीआर लाभ; झोनल ऑफिस में जमा कराने होंगे डॉक्यूमेंट्स

नगर निगम इंदौर शहर की मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से कर रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए छावनी रोड और जिंसी रोड के चौड़ीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है।

इस दौरान जिन मकानों का हिस्सा सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित हुआ है, उनके भू-स्वामियों को नियमानुसार टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) का लाभ दिया जाएगा।

प्रभावितों से दस्तावेज जमा करने को कहा

नगर निगम ने प्रभावित भू-खण्ड धारकों से अपने स्वामित्व संबंधी दस्तावेज संबंधित जोनल कार्यालय में जमा करने की अपील की है। भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक के पास दस्तावेज जमा होने के बाद टीडीआर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

छावनी इलाके में हुई थी बाधक मकान हटाने की कार्रवाई।

अतिरिक्त एफएआर का मिलेगा लाभ

नगर निगम के अनुसार सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित मकानों के शेष हिस्से पर भवन स्वीकृति के समय निर्धारित एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) के अतिरिक्त एफएआर का लाभ टीडीआर प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।

टीडीआर का विक्रय भी कर सकेंगे

यदि भू-स्वामी अपने शेष भू-भाग पर अतिरिक्त एफएआर का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह टीडीआर प्रमाण पत्र को कलेक्टर गाइडलाइन दर के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में कहीं भी विक्रय कर सकेगा। इसके बदले उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

टीडीआर के लिए ये दस्तावेज जरूरी

टीडीआर प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म-1, भू-स्वामी का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्री की प्रति, म्यूटेशन प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद और फॉर्म-3 जमा करना होगा।

अतिरिक्त अभिलेख भी करने होंगे प्रस्तुत

फॉर्म-4 के साथ खसरा पी-2, भू-उपयोग प्रमाण पत्र, खसरा अक्स (नक्शा), सड़क का सर्वे प्लान, भू-खण्ड धारकों को जारी नोटिस, संबंधित वर्ष की कलेक्टर गाइडलाइन तथा 300 रुपये के स्टाम्प पर सत्यापित सहमति पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

छावनी और जिंसी रोड पर चल रहा काम

नगर निगम के अनुसार छावनी रोड और जिंसी रोड चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित संपत्तियों के मामलों में टीडीआर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ताकि पात्र लोगों को समय पर इसका लाभ मिल सके।

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