कार्तिकेय चौहान मानहानि केस में राहुल गांधी ने जताया खेद: बोले- कन्फ्यूजन में लिया था नाम, पनामा पेपर्स बयान उनसे जुड़ा नहीं; हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, समझौते की संभावना बढ़ी

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के बीच चल रहे मानहानि केस की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हुई। राहुल ने लिखित आवेदन में अपने पुराने बयान पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा- बयान कार्तिकेय के संदर्भ में नहीं था। उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी के आवेदन पर कार्तिकेय सिंह चौहान से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता का पक्ष आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। समझौते की संभावना बढ़ गई है।

राहुल गांधी बोले- कन्फ्यूजन में कार्तिकेय का नाम लिया

हाईकोर्ट में पेश आवेदन में राहुल गांधी ने कहा- उनका बयान शिकायतकर्ता के संबंध में नहीं था। भाषण के दौरान गलती से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम आ गया था। विवादित बयान के अगले दिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे छत्तीसगढ़ के तत्कालीन CM रमन सिंह के बेटे अभिषेक का नाम लेना चाहते थे, लेकिन कन्फ्यूजन में कार्तिकेय का नाम ले लिया।

राहुल गांधी ने कहा था- पनामा पेपर्स में कार्तिकेय का नाम

चुनावी रैली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर्स लीक मामले में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में आने पर उन्हें जेल हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

2018 के झाबुआ चुनावी भाषण से जुड़ा मामला

यह मामला 2018 के झाबुआ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के एक भाषण से जुड़ा है। कार्तिकेय सिंह चौहान का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने चुनावी सभा में पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का जिक्र करते हुए उनका नाम लिया था। शिकायत के अनुसार इससे उनकी प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचा।

एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर हुआ था परिवाद

कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसी मामले में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की। सुनवाई के बाद अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किए थे।

समन को हाईकोर्ट में दी चुनौती

एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी समन और लंबित कार्यवाही को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश High Court का रुख किया है। याचिका में निचली अदालत की कार्यवाही पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही 25 जून को होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग भी की गई थी।

वह मामला, जिसमें राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं

(राफेल मामला-2019)- पीएम को ‘चौकीदार चोर है’ कहा था

  • क्या हुआ था?: राहुल गांधी ने राफेल मामले पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि “चौकीदार चोर है”। भाजपा सांसद Meenakshi Lekhi ने अवमानना याचिका दायर की।
  • पहले क्या किया?: राहुल गांधी ने शुरू में खेद जताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना।
  • बाद में क्या किया?: उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि कोर्ट को बयान से जोड़ना अनजाने में हुई गलती थी।

नतीजा: सुप्रीम कोर्ट ने माफी स्वीकार कर अवमानना मामला बंद कर दिया, हालांकि भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी।

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