आलीराजपुर धमकी कांड: इंदर सिंह चौहान को गैर-जमानती धाराओं में केस के बावजूद जमानत; महिला CEO प्रिया काग को ‘जिंदा गाड़ने’ की धमकी, सुरक्षा बढ़ी

मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान को गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज होने के बावजूद जमानत मिल गई। उन्होंने आलीराजपुर जनपद पंचायत की महिला सीईओ प्रिया काग को ‘जिंदा गाड़ने’ और ‘दांत तोड़ने’ की धमकी दी थी।

 

मामले में आरोपी ने कोर्ट में बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का हवाला दिया, जिसके आधार पर उन्हें राहत मिली। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 के तहत केस दर्ज किया था, जो गैर-जमानती है।

महिला सीईओ की सुरक्षा में गनमैन तैनात

घटना के बाद सीईओ काग की सुरक्षा बढ़ा दी गई और गनमैन तैनात किया गया। उन्होंने 22 अप्रैल को सुरक्षा की मांग की थी। धमकी के बाद उन्होंने फील्ड विजिट बंद कर दी और अब केवल दफ्तर तक सीमित हैं।

एसपी बोले- कोर्ट से मिली जमानत

पुलिस ने इंदर सिंह चौहान के खिलाफ BNS की धारा 132, 224, 221, 351 (2) और 126 (2) के तहत FIR दर्ज की। आलीराजपुर एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि 24 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत मिल गई।

मंत्री ने कहा- कानून अपना काम करेगा

मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा था- मैं अपने भाई से बात नहीं करता। वह अपना काम करता है। अलग रहता है। वह किसे, क्या बोल रहा है, वह जाने। कानून अपना काम करेगा।

वारदात से जुड़ी तस्वीरें देखिए…

दफ्तर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इंदर सिंह, CEO काग को धमकाते दिखे हैं।

CEO प्रिया काग पीछे हटीं तो इंदर सिंह दोबारा उनकी तरफ बढ़ आए।

32 साल में 25 से ज्यादा आपराधिक केस

इंदर सिंह चौहान का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। पिछले 32 साल में उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती और आगजनी सहित 25 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन अब तक किसी में सजा नहीं हुई।

17 मामलों में बरी, 302-307 जैसे केस शामिल

जानकारी के मुताबिक, चौहान 17 मामलों में बरी हो चुके हैं, जिनमें धारा 302 और 307 जैसे गंभीर केस शामिल हैं। 4 मामलों में राजीनामा या खात्मा हो चुका है, जबकि दो पुराने मामलों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिलहाल दो मामलों की जांच जारी है। एक 2025 का सरकारी काम में बाधा और दूसरा 2026 का यह ताजा धमकी का मामला।

कन्या विवाह योजना पर विवाद से जुड़ा मामला

ताजा मामला 22 अप्रैल का है, जब कन्या विवाह योजना में पहले से विवाहित आवेदकों के नाम निरस्त किए जाने पर इंदर सिंह चौहान भड़क गए थे। उनके खिलाफ महिला सीईओ को धमकाने, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया।

जानकारी के मुताबिक, वे इस मुद्दे पर सीईओ प्रिया काग पर नाराज थे। आरोप है कि इंदर सिंह उन्हें मारने दौड़े और धमकाया- ‘तेरे दांत तोड़ दूंगा। तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, यहां सब मेरी मर्जी से होगा।’ लेखाधिकारी सावन भिंडे ने उन्हें रोका।

कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन निरस्त करने पर विवाद

ताजा मामला 22 अप्रैल का है, जब इंदरसिंह चौहान कन्या विवाह योजना के तहत पहले से विवाहित आवेदकों के नाम निरस्त किए जाने पर भड़क गए थे। चौहान के खिलाफ महिला सीईओ को धमकाने, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, इंदर सिंह चौहान आलीराजपुर जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) प्रिया काग पर भड़क गए थे। वे कन्या विवाह योजना में पहले से विवाहित आवेदकों के आवेदन निरस्त किए जाने को लेकर नाराज थे।

आरोप है कि इंदर सिंह, महिला सीईओ को मारने दौड़े। धमकाया, ‘तेरे दांत तोड़ दूंगा। तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, यहां सब मेरी मर्जी से होगा।’ लेखाधिकारी सावन भिंडे ने उन्हें रोका।

 

सीईओ बोलीं- असुरक्षित महसूस कर रही हूं

सीईओ काग ने कहा था- मैं 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे ऑफिस पहुंची तो इंदर सिंह चौहान ने कन्या विवाह योजना के आवेदन निरस्त करने पर मुझे धमकाया। मुझे मारने दौड़े। उन्होंने मेरा रास्ता भी रोका। मैं अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित महसूस कर रही हूं।

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