PNG उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका: सरकार का नया आदेश, अब नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, 30 दिन में सरेंडर करना होगा कनेक्शन

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर लगातार नए-नए आदेश जारी कर रही है। पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत है। इसी बीच सरकार ने  एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग अपने घर पर पाइपलाइन से नेचुरल गैस (एलपीजी) इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को अब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा।

सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब ऐसे परिवार जिनके पास पहले से एलपीजी गैस कनेक्शन है और बाद में पाइप से आने वाली गैस यानी पीएनजी कनेक्शन ले लिया, अब उन्हें दोनों सुविधाएं रखने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद उपभोक्ता तुरंत एलपीजी सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाएंगे। इसके साथ ही 30 दिनों के अंदर उन्हें या तो अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा या फिर उसे ऐसे इलाके में ट्रांसफर करना होगा, जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अब तक कई लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पीएनजी इस्तेमाल करते थे, लेकिन बैकअप के तौर पर एलपीजी सिलेंडर भी अपने पास रखते थे। कई बार पाइपलाइन गैस सप्लाई में दिक्कत, मेंटेनेंस या तकनीकी खराबी होने पर लोग एलपीजी सिलेंडर उनके काम नहीं आता था। अब नए नियम लागू होने के बाद लोगों को एक ही गैस सिस्टम चुनना पड़ सकता है।

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