इंदौर। कम वजनी अंगूठी और चेन ग्राहक को देना पड़ा भारी, शोरूम पर 15 हजार रुपए का जुर्माना

 

तनिष्क टाइटन कंपनी के एक शोरूम पर वकील और उसके रिश्तेदार को कम वजनी जेवर थमाने के बाद वे उपभोक्ता फोरम गए, जहांशोरूम संचालक पर जुर्माना लगाने के साथ नए जेवर देने का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता कृष्णकांत और उनके रिश्तेदार लोकेश कालरा ने प्रिंसेस बिजनेस स्काई पार्क सी-21 के सामने तनिष्क के शोरूम से अलग-अलग दिनों में अंगूठी और चेन खरीदी थी। अधिवक्ता कृष्णा ने अंगूठी, जबकि लोकेश ने चेन खरीदी थी। जब उनका वजन कम निकला तो उन्होंने शोरूम के कर्ताधर्ताओं के पास जाकर इसकी शिकायत की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

शोरूम संचालक निर्मल संचेती बताए जा रहे हैं। अधिवक्ता ने मामला उपभोक्ता फोरम में लगाया, जिसमें न्यायालय ने माना कि वजन में गड़बड़ी है। कालरा का आरोप है कि हमें कम वजन और कम कैरेट का सोना दिया गया। खरीदने-बेचने के लिए अलग-अलग कांटों और मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उपभोक्ता फोरम ने अनावेदक के व्यापार को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी पाते हुए उनके खिलाफ आदेश दिया कि फरियादी पक्ष को नई चेन और अंगूठी दें। साथ ही शोरूम पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

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