जूही चावला की 5G संबंधी याचिका HC ने की खारिज, कड़ी टिप्‍पणी करते हुए लगाया 20 लाख का जुर्माना

मोबाइल की 5जी तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख का जुर्माना लगा दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले, HC ने भारत में 5जी टेक्‍नॉलाजी पर क्रियान्‍वयन के खिलाफ बॉलीवुड एक्‍टर जूही चावला की याचिका पर अपना आदेश आदेश सुरक्षित रखा था.जूही ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने इसमें नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर इस प्रौद्योगिकी के विकिरण के प्रभाव संबंधी मुद्दों को उठाया था.

अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर जूही चावला की इस याचिका में कहा गया था कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है. यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा.याचिका में प्राधिकारियां को यह प्रमाणित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी किस तरह से मानव जाति, पुरुषों, महिलाओं, वयस्कों, बच्चों, शिशुओं, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है

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