ड्राइविंग लाइसेंस या RC हो गया है एक्सपायर तो टेंशन न लें, बढ़ गई है रिन्युअल की डेडलाइन

अगर आपके भी वाहन के जरूरी डॉक्युमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं या फिर होने वाले हैं तो अब आपको उन्हें रिन्यु कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार ने एक बार फिर वाहनों के फिटनेस, परमिट, RC, DL की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. इस अवधि में आपके सभी दस्तावेज एक्सपायर हो जाने के बावजूद वैध बने रहेंगे और आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.

सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा कि ‘कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की जरूरत को देखते हुए मंत्रालय ने सभी संबंधित अथॉरिटीज़ को सलाह दी है कि वो 30 सितंबर, 2021 तक फिटनेस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हर तरह के परमिट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी वैध मानें.’

मंत्रालय ने बताया कि यह आदेश उन सभी दस्तावेजों पर लागू होगा, जो 1 फरवरी, 2020 से लेकर अब तक एक्सपायर हो चुके हैं या फिर 30 सितंबर तक एक्सपायर हो जाएंगे. मंत्रालय ने कहा कि ‘इससे नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ परिवहन संबंधित सेवाओं का फायदा उठाने में मदद मिलेगी.’बता दें कि इससे पहले सभी मोटर व्हीकल दस्तावेजों को रिन्यु कराने की अंतिम तारीख 1 फरवरी, 2021 थी. मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक सर्कुलर जारी कर इस आदेश को लागू कराने को कहा है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो.

इसके अलावा आपको एक जरूरी बात बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक नया नियम बनाया है. अगले महीने से लोग सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स में जा कर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिसका उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा. इसी सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में कड़ी और मजबूत ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए सरकार इन सेंटरों से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.

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