
देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है. एसबीआई ने एक नोटिस जारी कर ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर 2021 से पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक कर लें. बैंक ने कहा कि खाताधारकों को बैंकिंग सुविधा में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है अगर वे इसे लिंक करने में विफल रहते हैं. एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट में बताया कि हम अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की सलाह देते हैं.
पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार को 30 सितंबर से पहले लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और किसी भी लेनदेन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है. प्रत्येक व्यक्ति, जिसे PAN आवंटित किया गया है वो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, इनकम टैक्स अधिकारियों को अपना आधार नंबर सूचित करना आवश्यक है.
Aadhaar को PAN से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. कोई भी व्यक्ति पैन को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहता है, तब तक उनका पैन निष्क्रिय रहेगा, जब तक आधार नंबर सूचित या लिंक नहीं किया जाता है.
बता दें कि बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और सिक्योरिटीज में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य है. आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दोनों को जोड़ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.
SMS के जरिए करें लिंक:-आप SMS के जरिए भी पैन-आधार लिंक कर सकते हैं. अगर आप मैसेज की मदद से पैन-आधार लिंक कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले SMS चैट बॉक्स में UIDPAN टाइप करें फिर <SPACE> 12 अंकों का आधार नंबर SPACE 10 अंकों का PAN नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.