Alert! कल तक नहीं फाइल किए इनकम टैक्स रिटर्न तो होगा बड़ा नुकसान, लगेगा दोगुना जुर्माना

असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न  फाइल करने में सिर्फ दो दिन ही बचे हैं. आईटीआर  भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 है. अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.बता दें कि जिन लोगों की आय का ऑडिट नहीं होता है, उनके पास आज और कल का दिन है, लेकिन ऐसे नौकरीपेशा या बिजेनस से जुड़े लोग जिनकी बैलेंस शीट ऑडिट होती है, वो 31 जनवरी, 2021 तक अपना आईटीआर भर सकते हैं.

किन पर कितना लगेगा जुर्माना:-सालाना 2.5 लाख या इससे ज्यादा कमाने वाले सभी लोगों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य है. अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है और आपने ड्यू डेट से पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं, अगर आपकी एनुअल सैलरी 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

हां, आप जुर्माने के साथ मार्च, 2021 तक अपना आईटीआर फिर भी फाइल कर सकते हैं. लेकिन जुर्माने से बचने के लिए हमेशा ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.

 

ऑनलाइन ऐसे भरें अपना आईटीआर:- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं. यहां आपको अपने PAN नंबर (Permanent Account Number) से…
[2:44 PM, 12/30/2020] Rudra A Tiwari: – फॉर्म भर लेने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट होगा. आपका रिटर्न, इनकम टैक्स और ब्याज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा.

– रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको रिटर्न वेरिफाई करना होगा. इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या आधार OTP या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सहारा ले सकते हैं.

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