*क्राईम ब्रांच इंदौर दिनांक 31.07.2024*
*Ø करोड़ों रू0 की आर्थिक धोखाधड़ी करने वाला आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।*
*Ø आरोपी विगत 01 वर्ष से चल रहा था फरार।*
*Ø आरोपी अपने भाई के साथ 01 दशक से दुबई में रहकर करता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम्मोडिटी उत्पादों की ट्रेडिंग का व्यापार।*
*Ø इंदौर की कंपनी से डकार, सेनेगल पश्चिम अफ्रीका, तथा आबिदजान पश्चिम अफ्रीका के लिये चावल का कराया था निर्यात, भुगतान के बदले में भेजी थी फर्जी स्विफ्ट (भुगतान की रसीदें)*
*Ø मूलतः हिमाचलप्रदेश का रहने वाला है आरोपी, सहआरोपी भाई की तलाश जारी।*
*Ø विदेश में रहने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी में आ रही थी कठिनाई, एलओसी व रेड कार्नर नोटिस के जरिये पुलिस कर रही थी प्रत्यर्पण की कार्यवाही के प्रयास।*
*Ø अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दबोचा गया आरोपी।*
*Ø 30 कंटेनर चावल के भुगतान के एवज में भेजी थी फर्जी कूटरचिज रसीदें।*
प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इंदौर निवासी व्यापारी प्रवीण जिंदल की कंपनी विवेक ट्रेडिंग तथा अपवेंचर को एक ब्रोकर के जरिये दुबई की कंपनी स्टार कम्मोडिटीज ने 30 कंटेनर बासमती चावल की टुकड़ी को सौदा किया तथा कहा कि माल डकार पोर्ट सेनेगल देश जोकि अफ्रीका में स्थित है वहाँ तथा कुछ माल आबिदजान पोर्ट पर आर्वरी कोस्ट देश में भेजना है। तय सौदे के मुताबिक माल भेजने से पूर्व 10 प्रतिशत राशि का भुगतान हो जाना था लेकिन दुबई की कंपनी स्टार कम्मोडिटीज के मालिक नितिन पिता सुरजीत राणा तथा नीरज पिता सुरजीत राणा ने भुगतान नहीं किया तथा 01-02 दिन में भुगतान किये जाने का आश्वासन दिया। इंदौर के व्यापारी ने मुंद्रा पोर्ट गुजरात से तय सौदे के मुताबिक माल रवाना कर दिया जिसका भुगतान आरोपियों ने नहीं किया तथा बार बार भुगतान हेतु कहने पर आरोपियों द्वारा कई बार फर्जी स्विफ्ट भेजकर फरियादी को विश्वास दिलाया कि पैसे ट्रांसफर कर दिये है एक्सचेंज के माध्यम से करेंसी परिवर्तित होकर कुछ दिनों में आपकी बैंक में आ जायेगी। इस प्रकार फरियादी ने कई बार प्रयास किया तथा अनेकों बार फर्जी कूटरचित स्विफ्ट आरोपियों द्वारा भेजी गईं जो कभी क्रेडिट नहीं हुईं बाद फरियादी की शिकायत पर से जाँच की गई जिसमें सौदे संबंधी समस्त तथ्यों की जाँच कर भुगतान के संबंध में दी गई स्विफ्ट का दुबई में स्थित भारत की ऐंबेसी के माध्यम से संबंधित बैकों से सत्यापन कराया गया जिनकी स्विफ्ट भेजी जा रही थी उन बैकों नें फर्जी होना बताया। इस आधार पर दोंनों आरोपियों के विरूद्ध थाना अपराध शाखा में मालिक नितिन पिता सुरजीत राणा तथा नीरज पिता सुरजीत राणा के विरूद्ध अपराध 43/2023 धारा 420, 467, 468, 34 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। दोनों आरोपीगण दुबई में निवास करते थे जिनकी गिरफ्तारी सरलता से संभव नहीं थी इसलिये इनके विरूद्ध लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किये गये थे बाद समय समय पर हिमाचल प्रदेश जाकर तस्दीक की गई लेकिन आरोपीगणों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था तब विदेश नीति की संधि के अनुसार प्रत्यर्पण की कार्यवाही के लिये पुलिस द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी करने हेतु विभागीय स्तर पर विभिन्न कार्यवाहियाँ की गइंर् आरेपी के पासपोर्ट को आधार बनाते हुये विभिन्न एयरपोर्ट अथॉरटीज को एलओसी जारी कराई गई थी जिससे आरोपी को एयरपोर्ट पहुंचते ही पहचान की जा सके । आरोपी नीरज राणा जैसे ही भारत आया था उसे अमृतार एयरपोर्ट पर रोक लिया गया तथा इंदौर क्राईम ब्रांच की टीम ने उपरोक्तानुक्रम में आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसके भाई आरोपी नितिन राणा की गिरफ्तारी के भी प्रयास किये जा रहे है।