प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी की थार से 5 लोगों को टक्कर, 3 युवक और 2 युवतियां घायल; BNS में केस दर्ज, MLA लिखी गाड़ी से हादसे के बाद धमकाने के आरोप

जिले की पिछोर सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के पुत्र दिनेश लोधी पर अपनी थार कार से पांच लोगों को टक्कर मारने का आरोप है। जिन लोगों को टक्कर लगी है, उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि घायलों की जान बच गई। इधर विधायक ने कहा है कि यदि उनके बेटे ने गलती की है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी।

पिछोर BJP विधायक प्रीतम लोधी के बेटे ने इसी धार से 5 को टक्कर मारी

बाइक सवार व पैदल लोगों को मारी टक्कर

जानकारी अनुसार करैरा थाना क्षेत्र में के बेटे दिनेश लोधी ने विधायक व उनका नाम लिखी टक्कर में संजय परिहार, आशीष परिहार, अंशुल परिहार, सीता वर्मा और पूजा सोनी घायल हैं। यवुकों को हाथ-पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि सीता वर्मा और पूजा सोनी को कमर, कंधे और सिर में चोटें लगी हैं।

दतिया निवासी युवक ने शिकायत दर्ज कराई है

दतिया के संहेड़ा निवासी संजय परिहार ने विधायक के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह अपने साथियों आशीष परिहार और अंशुल परिहार के साथ बाइक से थनरा गांव मजदूरी के लिए जा रहे थे। उनके आगे सीता वर्मा और पूजा सोनी पैदल चल रही थीं।

गाड़ी के आगे प्रीतम लोधी और पीछे MLA लिखा था

विधायक के बेटे की कार से घायल होने के बाद आशीष परिहार और अंशुल परिहार ने बताया कि गाड़ी दिनेश लोधी चला रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी के आगे प्रीतम लोधी और पीछे एमएलए लिखा था। दिनेश लोधी ने बहस की और डराया-धमकाया। हादसे के बाद जब एक व्यक्ति ने कैमरा ऑन कर पूछा कि गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? इस पर दिनेश लोधी ने कहा जब मैं सायरन, हॉर्न दे रहा हूं, तो गाड़ी को लहरा काहे रहे थे। बाइक पर तीन-तीन लोग बैठकर गाड़ी लहरा रहे थे।

विधायक बोले, पुत्र बड़ा नहीं होता, जनता सर्वोपरि, पुलिस कार्रवाई करे

हादसे के बाद विधायक प्रीतम लोधी ने फेसबुक पर बेटे के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उन्होंने लिखा- विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता। जनता सर्वोपरि है। पुलिस प्रशासन करेरा के पीड़ितों को न्याय दिलवाए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ अपराध क्रमांक 255/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 125(ए) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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